भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग ने किया, नया प्रोटोकॉल जारी

भारत निर्वाचन आयोग ने एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है जो सिमबॉल लोडिंग यूनिट (SLU) को संभालता और स्टोर करता है।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मानते हुए सिमबॉल लोडिंग यूनिट (SLU) की देखभाल और स्टोरिंग के लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाया है।

चुनाव परिणामों की घोषणा के 45 दिनों बाद SLU को बंद करके रखना होगा। वर्तमान में, परिणाम के बाद 45 दिनों तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के केवल तीन भागों, बैलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और VVPAT (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) को संग्रहीत किया जाता है।

VVPAT पर उम्मीदवारों के चुनाव चिन्हों को भरने के लिए SLU एक माचिस की तीली के आकार का उपकरण है।भारत निर्वाचन आयोग

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ऐसा करने के लिए, मतदान से पहले, उम्मीदवारों के नाम, सीरियल नंबर और पार्टी सिंबल को कंप्यूटर पर डालने के लिए SLU को VVPAT से जोड़ा जाता है।

26 अप्रैल को, सर्वोच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो VVPAT के साथ EVM पर डाले गए मतों का पूरी तरह से सत्यापन चाहते थे. इसके बावजूद, ECI को निर्देश दिया गया था कि 1 मई या उसके बाद VVPAT में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर ECI इन इकाइयों को सील करना और सुरक्षित करना चाहिए। उम्मीदवारों की उपस्थिति या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति।

भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा: 

सिंबल लोडिंग यूनिट वाले सीलबंद कंटेनरों को EVM के साथ कम से कम 45 दिनों के लिए मतदान परिणाम घोषित होने के बाद मजबूत कमरे में रखा जाएगा, निर्वाचन याचिका दायर करने के लिए हारे हुए उम्मीदवार को 45 दिन की अधिकतम अवधि मिलती है।

SLU पहले कमीशनिंग परिसर में, रिटर्निंग ऑफिसर की कस्टडी में था। “BEL/ECIL सुपरवाइजर निर्वाचन आयोग के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को सभी SLU सौंप देगा।” SLU को जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी सुरक्षित निगरानी में रखेंगे और P+1 दिन पर BEL/ECIL द्वारा अधिकृत इंजीनियरों को वापस करेंगे।जैसा कि EC के पूर्व निर्देशों के अनुसार  है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय) और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (परमाणु ऊर्जा विभाग) दो सरकारी कंपनियां हैं जो मतदान मशीनों बनाती हैं।

नए प्रोटोकॉल के अनुसार, मतदान के एक दिन बाद (P+1) केवल शेष SLU अधिकृत BEL/ECIL इंजीनियरों को दिया जाना चाहिए, और इस्तेमाल किया गया SLU मतगणना पूरी होने तक SLU स्टोरेज रूम में रखा जाना चाहिए। SLU स्टोरेज रूम को केवल “उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों को विधिवत आमंत्रित करने के बाद ही खोला जा सकता है, और इसके बारे में एक रिकॉर्ड SLU इन्वेंट्री रजिस्टर में होना चाहिए।

     मतगणना के बाद, SLU कंटेनरों को जिला निर्वाचन अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्टील के ट्रंकों में मतदान किए गए EVM के साथ।

ईवीएम और एसएलयू को निर्वाचन याचिका अवधि (परिणाम घोषित होने के 45 दिन बाद) में उनके संबंधित निर्माताओं को वापस भेजा जाना चाहिए।

   यदि कोई निर्वाचन याचिका ईवीएम या वीवीपैट से संबंधित नहीं है, तो ईवीएम और एसएलयू को वापस लेने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में आवेदन करना चाहिए. न्यायालय से अनुमति मिलने पर एसएलयू को संबंधित निर्माताओं को वापस भेजा जाना चाहिए। निर्वाचन याचिका के अंतिम निपटारे के बाद ही, यदि याचिका ईवीएम या वीवीपैट से संबंधित है, तो इसे निर्माता को वापस भेजा जा सकता है।

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